Raigarh News : जिले में आदर्श आचार संहिता लागू, कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने दिए आदर्श आचार संहिता को कड़ाई से पालन करने के निर्देश

By Khabar SachTak Desk

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रायगढ़ 9 अक्टूबर 2023 : छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने जिले में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन का कार्य संपन्न कराये जाने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों से संबंद्ध व्यक्तियों, राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों, समस्त अभ्यर्थियों और समस्त शासकीय एवं अद्र्धशासकीय सेवकों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए है।

जिले में धारा 144 लागू

Raigarh News कलेक्टर श्री सिन्हा ने आम निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिले में धारा 144 लागू किया है। जिसके तहत रायगढ़ जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र (जैसे-बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, पिस्टल इत्यादि) तलवार, भाला, बरछा, लाठी, गुप्ती अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चलेगा। उक्त आदेश ऐसे शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए शस्त्र या लाठी रखना आवश्यक है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप मे लाठी लेकर चलते हैं। रायगढ़ जिला के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या दल या संस्था, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना न तो कोई सभा करेगा, न ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा।

उल्लंघन करने वाले समूह अथवा व्यक्ति पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

जिले में धारा लागू 144 का उल्लंघन करने वाले समूह/व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आज दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। चंूकि समय कम होने के कारण किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना व्यवहारिक कारणों से संभव नहीं है, अत: यह आदेश समयाभाव के कारण एक पक्षीय पारित किया गया है।

Khabar SachTak Desk

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