घरघोड़ा 10 सितम्बर – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ (छ ग) श्री जीतेन्द्र यादव ने श्री अशोक चौहान, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत बैहामुड़ा, जनपद पंचायत घरघोड़ा को अपराध क्रमांक 258/2024 धारा 316 (5) बी.एन.एस. 3,7 ई.सी. एक्ट भारतीय दण्ड विधान संहिता के तहत थाना प्रभारी थाना घरघोड़ा में आरोप पंजीबद्ध होने के कारण पुलिस द्वारा दिनांक 05.09.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कराये जाने के फलस्वरूप श्री चौहान को छ०ग० पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 (2) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी तथा इस अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत घरघोड़ा निर्धारित किया जाता है।