खबर सचतक रायगढ : आज दिनांक 17/12/2013 को जूटमिल पुलिस द्वारा महिला की शिकायत पर गंभीरतापूर्वक त्वरित कार्यवाही करते हुए महिला के पति को धोखाधड़ी और उद्दापन के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है । पीड़ित महिला द्वारा आरोपी पर उसकी पहली शादी को छुपा कर विवाह करने और छोड़ देने की धमकी देकर उससे अब तक 9 लाख 90 हजार रुपए अपने खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर लेना बतायी है ।
पत्नी को छोड़ने की धमकी देकर आरोपी पति ने 9 लाख से अधिक रूपये खाते में किया ट्रांसफर, आरोपी गिरफ्तार
शिकायतकर्ता महिला जूटमिल क्षेत्र की रहने वाली है, महिला बतायी कि नीरज हेडाऊ आ. जयप्रकाश हेडाऊ से उसका परिचय रायगढ़ में हुआ था । नीरज हेडाऊ स्वंय को अविवाहित बताकर वेजेरोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड चिराईपानी रायगढ़ में मेकेनिकल डिजाईन इंजीनियर के पद पर कार्यरत होना बताया था । दोनों में प्रेम संबंध होने के बाद शादी की चर्चा घर में हुई युवती के घरवाले शादी से इंकार किये । तब नीरज ने युवती को आर्य समाज रायपुर में विवाह करने के लिये राजी कर युवती को सर्टिफिकेट लेकर रायपुर बुलाया । युवती उसकी बातों में आकर नीरज हेडाऊ से अगस्त 2020 में आर्य विवाह की और नीरज युवती को वापस लेकर रायगढ़ आ गया। विवाह के बाद रहने की व्यवस्था नहीं होने पर युवती के मायके में रहने लगे । जहां नीरज नया मकान क्रय के लिये ससुरालवालों से रूपये मांगने पत्नी को राजी किया और 2,30,000/- रूपये ले लिये । उसके बाद मकान में और खर्च के नाम पर 5 लाख रूपये के लिये पत्नी पर दबाव बनाने लगा । रूपयपे नहीं मिलने पर पत्नी के करीब 5 लाख के जेवर बेच दिया ।
पीड़ित महिला बतायी कि उसके पति नीरज हेडाऊ का व्यवहार धीरे-धीरे बदलने लगा वो गाली गलौज के साथ मारपीट करने लगा । तभी जानकारी हुआ कि नीरज पूर्व से शादीशुदा है उसके 02 बच्चे है । उसका तलाक का मामला न्यायालय में लंबित है । उसके बाद नीरज अपनी पत्नी को छोड़ने की धमकी और अधिक यातनायें देने लगा औेर उसकी पत्नी को कहने लगा कि यदि मायके वालो से ली गई रकम को लौटने का बात करेगी पहली पत्नी की तरह छोड देगा। पीड़िता के लिखित आवेदन पर थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक राम किंकर यादव द्वारा आरोपी नीरज हेडाउ पिता जयप्रकाश हेडाउ उम्र 41 साल निवासी सीनियर एमआईजी 2 केसर आवास हनुमानगढ़ी मंदिर के पास राजकिशोर नगर थाना सरकंडा जिला बिलासपुर हाल मुकाम कार्मल स्कूल के पास ढिमरापुर रोड़ थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ पर धारा 384, 420, 495 आईपीसी के तहत अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर ज्यूडिसियल रिमांड पर भेजा गया है ।